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हरियाणा राशन कार्ड राज्य के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सस्ती दरों पर राशन पाने के साथ-साथ पहचान के प्रमाण के रूप में भी उपयोग होता है।
इस लेख में जानिए राशन कार्ड के प्रकार, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और डाउनलोड करने के आसान तरीके।
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हरियाणा राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल रियायती दरों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी उपयोगी है। यह हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया, डाउनलोड प्रक्रिया, कार्ड के प्रकार, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
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हरियाणा राशन कार्ड के प्रकार :
- एपीएल (APL)
पात्रता : जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक है।
राशन कार्ड का रंग : हरा (Green)
लाभ : इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन नहीं मिलता। यह कार्ड पहचान पत्र के रूप में उपयोग होता है। - बीपीएल (BPL)
पात्रता : जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम है। Join Whatsapp Group
राशन कार्ड का रंग : पीला (Yellow)
लाभ : ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य को 5 किलो गेहूं प्राप्त होता है।- अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
पात्रता : बेहद गरीब, भूमिहीन, विकलांग, विधवा, वृद्ध, दैनिक मजदूर आदि।
राशन कार्ड का रंग : गुलाबी (Pink)
लाभ : ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार को 35 किलो गेहूं मिलता है।
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राशन कार्ड के लिए पात्रता (Eligibility)
- परिवार हरियाणा का निवासी हो।
- PPP (Parivar Pehchan Patra) बना हो।
- आवेदक का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो।
- परिवार की आय अनुसार उपयुक्त श्रेणी में आता हो।
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आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
- आय प्रमाण (PPP ID में)
- निवास प्रमाण पत्र
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हरियाणा में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया :
नोट : पोर्टल के माध्यम से आप केवल APL राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। BPL या AAY राशन कार्ड आपकी परिवार पहचान पत्र (Family ID) में दर्ज वेरिफाइड आय के आधार पर अपने आप बन जाते हैं। इन कार्डों के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल राशन कार्ड को पोर्टल से डाउनलोड करना होता है।
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- saralharyana.gov.in पर विजिट करें।
- New User? Register Here पर क्लिक करके रजिस्टर करें। पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो लॉगिन करें।
- Apply for Services पर क्लिक करें। फिर “Issuance of New Ration Card” सेवा चुनें।
- फॉर्म में PPP ID दर्ज करें और परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें।
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- सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
- सभी विवरण सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें।
- राशन कार्ड बनने में सामान्यत 7 से 15 कार्य दिवसों का समय लगता है।
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राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
- लिंक पर क्लिक करें।
- PPP ID दर्ज करें।
- OTP वेरीफिकेशन करें।
- राशन कार्ड विवरण आएगा, इसे डाउनलोड करें।
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आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- saralharyana.gov.in पर विजिट करें।
- अपने अकाउंट / ID को लॉगिन करें।
- “Track Application Status” पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या डालें और स्थिति देखें।
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हरियाणा राशन कार्ड न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद करता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने इसे और आसान बना दिया है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज और सही Family ID है। यदि आपके पास पहले से राशन कार्ड नहीं है या आप नए कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो तुरंत सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं और प्रक्रिया शुरू करें।